मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्तों को उसके पद से किन आधारों पर हटाया जा सकता है -

  • 1

    केवल साबित कदाचार

  • 2

    अक्षमता के आधार पर

  • 3

    साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर

  • 4

    उपर्युक्त में से कोई नहीं

Answer:- 3
Explanation:-

धारा 14 » सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना।
राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जाएगा।
राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित आधार पर भी मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को हटा सकता है →
I. दिवालिया होने पर,
II. दोषसिद्ध ठहराए जाने पर,
III. पदावधि के दौरान सवैतनिक नियोजन में लगा रहना,
IV. राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता।

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