ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार निर्धारित करे
6 वर्ष
3 वर्ष
2 वर्ष
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, मुख्य सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाए अपना पद धारण करेगा, किंतु 65 वर्ष से अधिक के लिए नहीं। (संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा प्रतिस्थापित)
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