(P) और (Q)
केवल (P)
(P), (Q) और (R)
(P) और (R)
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 के तहत आयोग को किसी मामले में जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचार करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् दस्तावेजों और रिकॉर्ड का निरीक्षण करना, सामग्री के प्रमाणित नमूनों को लेने का अधिकार तथा प्रिंटआउट, डिस्क, वीडियो कैसेट आदि के रुप में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।
Post your Comments