धारा 3
धारा 8
धारा 17
धारा 18
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को, 15 जून, 2005 को अधिनियमित किया गया और 12 अक्टूबर, 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू किया गया। सूचना आयोग की शक्तियां और कृत्य धारा 18 में वर्णित हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18, केंद्रीय सूचना आयोग के साथ-साथ, राज्य सूचना आयोगों को भी यह अधिकार देती है कि वह सरकारी प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायतों की जांच करें।
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