30 दिन
40 दिन
10 दिन
20 दिन
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार, यदि तीसरे पक्ष के हित शामिल हैं, तो 40 दिनों के भीतर जन सूचना अधिकारी को आरटीआई का जवाब देना चाहिए। सूचनाएं निर्धारित समय में प्राप्त होती हैं - साधारण समस्या से संबंधित आवेदन 30 दिन। जीवन/स्वतंत्रता से संबंधित आवेदन : 48 घंटे। मानव अधिकार से संबंधित आवेदन : 45 दिन। यदि आवेदन सहायक पीआईओ को दिया गया है, तो सूचना 35 दिनों के भीतर प्राप्त हो जानी चाहिए।
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