अगर लोक सूचना अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचनाप्रार्थी को सूचना देने में असफल हो, तो उसे...........कहा जाता है -

  • 1

    सूचना स्थिर

  • 2

    अवमानना

  • 3

    मानित अस्वीकृति

  • 4

    समय समाप्त

Answer:- 3
Explanation:-

लोक सूचना अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचनार्थी को सूचना देने में असफल हो, तो उसे मानित अस्वीकृति कहा जाता है। जनसूचना अधिकारी का दायित्व है कि वह 30 दिन अथवा जीवन व स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे के अंदर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराए।

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