पब्लिक की (कुंजी)
विजेट
प्राइवेट की (कुंजी)
हैश फंक्शन
धारा 3 » कोई उपयोगकर्ता किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को अपने अंकीय चिह्नक लगाकर अधिप्रमाणित (Authenticate) कर सकेगा।
इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक से संबंधित नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को है।
इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्रयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक या इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाणन तकनीक द्वारा अधिप्रमाणित कर सकता है, जो विश्वसनीय समझी जाय। धारा 3 (3)
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