आई.टी.एक्ट के अधीन हैकिंग के लिए शास्ति है -

  • 1

    तीन वर्ष तक का कारावास

  • 2

    दो लाख रुपये तक का जुर्माना

  • 3

    तीन वर्ष का कारावास एवं पांच लाख रुपये तक का जुर्माना

  • 4

    उपर्युक्त सभी सही हैं।

Answer:- 3
Explanation:-

धारा 66 » कम्प्यूटर से सम्बन्धित अपराध →
यदि कोई व्यक्ति, धारा 43 में निर्दिष्ट कोई कार्य बेईमानी से या कपटपूर्वक करता है, तो वह 3 वर्ष के कारावास या 5 लाख रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

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