तीन वर्ष तक का कारावास
दो लाख रुपये तक का जुर्माना
तीन वर्ष का कारावास एवं पांच लाख रुपये तक का जुर्माना
उपर्युक्त सभी सही हैं।
धारा 66 » कम्प्यूटर से सम्बन्धित अपराध →
यदि कोई व्यक्ति, धारा 43 में निर्दिष्ट कोई कार्य बेईमानी से या कपटपूर्वक करता है, तो वह 3 वर्ष के कारावास या 5 लाख रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।
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