ओम प्रकाश बनाम दिलबहार
रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ
तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी
लिली थॉमस बनाम भारत संघ
सुहास कट्टी बनाम तमिलनाडु भारत में पहला मामला था जहां सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम , 2000 की विवादास्पद धारा 67 के तहत इंटरनेट पर अश्लील संदेश पोस्ट करने के संबंध में सजा सुनाई गई थी। मामला फरवरी 2004 में दर्ज किया गया था और प्राथमिकी दर्ज करने के लगभग सात महीने की छोटी अवधि में, चेन्नई साइबर अपराध प्रकोष्ठ ने दोषसिद्धि हासिल कर ली। मामले में एक महिला ने पुलिस में एक शख्स की शिकायत की, जो उसे एक Yahoo मैसेज ग्रुप में अश्लील, मानहानिकारक और परेशान करने वाले मैसेज भेज रहा था। आरोपी ने पीड़ित के नाम से उसके द्वारा खोले गए फर्जी खाते में प्राप्त ईमेल को भी फॉरवर्ड किया। पीड़िता को ऐसे लोगों के फोन भी आए, जो मानते थे कि वह सेक्स वर्क के लिए आग्रह कर रही है।
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