किसी दूसरे के कम्प्यूटर इत्यादि को क्षति पहुँचाने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में दंड की व्यवस्था है -

  • 1

    केवल कारावास

  • 2

    केवल जुर्माना

  • 3

    प्रतिकर

  • 4

    उपर्युक्त सभी

Answer:- 3
Explanation:-

धारा 43 » कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली आदि का नुकसान के लिए दण्ड और प्रतिकर →
कोई व्यक्ति स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति की जो किसी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली नेटवर्क या कम्प्यूटर नेटवर्क प्रणाली का भारसाधक (मालिक) है, उसकी अनुमति के बिना अगर वह निम्नलिखित कार्य करेगा तो वह 1 करोड़ रुपये तक के प्रतिकर को प्रभावित व्यक्ति को देने के लिए उत्तरदायी होगा।
1) कम्प्यूटर प्रणाली, कम्प्यूटर नेटवर्क या कम्प्यूटर संसाधन प्रणाली में पहुँचता है।
2) कम्प्यूटर में संचित कोई सूचना या आंकड़े निकालता है या कॉपी करता है।
3) किसी प्रकार का वायरस प्रवेश करवाता या करता है।
4) कोई आंकड़ा या अन्य कार्यक्रम को नुकसान पहुँचाता या पहुँचवाता है।

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