सर्वोच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय
अपील नहीं होगी
केंद्र सरकार को
धारा 62 » उच्च न्यायालय को अपील →
साइबर अपील अधिकरण के किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय या आदेश से उद्भूत होने वाले तथ्य या विधि के किसी प्रश्न पर, साइबर अपील अधिकरण के विनिश्चय को अपील कर सकेगा।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 62 के अनुसार, अपील अधिकरण के किसी निर्णय, आदेश से पीड़ित व्यक्ति उसके खिलाफ अपील 60 दिनों के अंदर उच्च न्यायालय में की जाएगी।
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