1 वर्ष तक कारावास और जुर्माना
3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना
आजीवन कारावास
7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
धारा 66C » पहचान चोरी के लिए दण्ड →
जो कोई कपटपूर्वक या बेइमानी से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड आदि के पहचान का प्रयोग करेगा, वह सादा या कठिन कारावास जो 3 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से जो 100000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।
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