पहचान चोरी करने के लिए क्या दंड दिया जा सकता है -

  • 1

    1 वर्ष तक कारावास और जुर्माना

  • 2

    3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना

  • 3

    आजीवन कारावास

  • 4

    7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना

Answer:- 2
Explanation:-

धारा 66C » पहचान चोरी के लिए दण्ड →
जो कोई कपटपूर्वक या बेइमानी से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड आदि के पहचान का प्रयोग करेगा, वह सादा या कठिन कारावास जो 3 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से जो 100000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

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