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3 वर्ष तक के
1 वर्ष तक के
6 माह तक के
सभी अपराध गैर-जमानतीय हैं।
आई.टी. अधिनियम, 2000 की धारा 77-ख के तहत 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध जमानतीय होते हैं। 3 वर्ष से या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध संज्ञेय है।
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