A तथा B
A तथा D
केवल C
उपर्युक्त सभी
धारा 80 » पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों की प्रवेश करने, तलाशी लेने, आदि की शक्ति →
(1) कोई पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक से नीचे का न हो या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का अधिकारी –
I. किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश कर सकेगा तथा तलाशी ले सकेगा,
II. किसी व्यक्ति को बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकेगा जो युक्तियुक्त रुप से संदिग्ध व्यक्ति है या कोई अपराध कर रहा है या किया है या करने वाला है।
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