1 लाख
5 लाख
10 लाख
3 लाख
अपराध के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67-ख के अधीन प्रथम दोषसिद्धि पर दस लाख रुपये तक का अर्थदंड तथा 5 वर्ष तक कारावास एवं दूसरी बार दोषी पाए जाने पर दस लाख तक का अर्थदंड और 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किए जाने का उपबंध है।
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