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धारा 66F » साइबर आतंकवाद के लिए दण्ड →
जो कोई व्यक्ति भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या प्रभुता को खतरे में डालने या जनता में आतंक फैलाने के आशय से निम्नलिखित में से कोई काम करेगा, तो वह साइबर आतंकवाद का अपराध करेगा।
1. कम्प्यूटर साधन तक पहुँचने के लिए जो व्यक्ति प्राधिकृत है उसे पहुँचने से रोकना या,
2. ऐसा कोई कार्य जिससे व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें क्षति होती हो या,
3. संपत्ति का नाश या विनाश होता है या होने की संभावना है या,
4. विदेशी संबंधों को क्षति पहुँचाने के लिए किया जाता हो या,
5. संरक्षित प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या,
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