सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम।
सूचना का अधिकार अधिनियम।
भारतीय दंड संहिता।
इनमें से कोई नहीं।
जब कोई व्यक्ति कम्प्यूटर और नेटवर्क के माध्यम से सामाजिक वैचारिक, धार्मिक, राजनैतिक खतरा उत्पन्न करें तो यह साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। कम्प्यूटर के दुरुपयोग से होने वाले आपराधिक गतिविधियों में समविष्ट होकर नवयुगीन अपराधों को जन्म दिया है। साइबर अपराध में दंड विधान के लिए सूचना तकनीक कानून, 2000 में धारा 66-एफ को जगह दी गई है।
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