तीन वर्ष तक का कारावास
दो लाख रुपये तक का जुर्माना
तीन वर्ष का कारावास एवं पांच लाख रुपये तक का जुर्माना
उपर्युक्त सभी सही हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 के अधीन हैकिंग के लिए कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। हैकिंग → आपस की प्रतियोगिता अथवा होड़ के कारण कम्पनी के लोगों द्वारा परस्पर एक-दूसरे की व्यापारिक सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए हैकर्स की सेवाएँ ली जाती है।
Post your Comments