चार्टर एक्ट, 1853
चार्टर एक्ट, 1813
चार्टर एक्ट, 1833
चार्टर एक्ट, 1793
1853 का अन्तिम चार्टर एक्ट है। इसी अधिनियम के तहत सम्पूर्ण भारत के लिए एक विधान मण्डल स्थापित किया गया। नोट - भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव इसी अधिनियम के तहत पड़ा। इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या घटाकर 24 से 18 कर दी गई इसी अधिनियम के तहत भारतीय परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया।
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