1793 का चार्टर एक्ट
1786 का एक्ट
1813 का चार्टर एक्ट
रेग्युलेटिंग एक्ट
1786 ई. में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार मिला. यह अधिकार पहली बार गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस को प्राप्त हुआ।
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