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भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के विचार अमेरिका संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग - 3 में निहित मूल अधिकार, अमेरिका के अधिकार पत्र के समान हैं। इन अधिकारों को प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है।
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