केंद्र सरकार में
राज्य सरकार में
केंद्र एवं राज्य सरकार में
स्थानीय शासन में
भारत में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित हैं। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद-248 में किया गया है। इन विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार संसद को है। अवशिष्ट विधायी शक्तियों से तात्पर्य ऐसे विषयों पर विधि बनाने की शक्ति से है।
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