जिला सभा
ग्राम सभा
नगर पंचायत सभा
उक्त में से कोई नहीं
भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243(ख) में ग्राम सभा शब्द को परिभाषित किया गया है - "ग्राम सभा" से ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संंबधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय है। ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का दूसरा सोपान है। पहला-जिला, दूसरा-ग्राम सभा, तीसरा-मध्यवर्ती स्तर है।
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