1909 के अधिनियम द्वारा
1919 के अधिनियम द्वारा
1935 के अधिनियम द्वारा
उपर्युक्त में से कोई नहीं
ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं।
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