संवैधानिक अधिकार
मौलिक अधिकार
कानूनी अधिकार
प्राकृतिक अधिकार
44 वाँ संविधान संशोधन, 1978 के द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक (कानूनी) अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया । अत: भारत में सम्पत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार रह गया है। इसे अनुच्छेद 300 (क) में रखा गया है।
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