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भारतीय संविधान के अनु. 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है इसमें संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है इसमें संशोधन की तीन विधियों को अपनाया गया है- 1. साधारण बहुमत द्वारा संशोधन 2. विशेष बहुमत द्वारा संशोधन 3. संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा पारित संकल्प तथा अनुसमर्थन से संशोधन।
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