18 वर्ष से कम
60 वर्ष से ऊपर
75 वर्ष से ऊपर
80 वर्ष से ऊपर
बजट 2021-22 में 75 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को आयकर में छूट प्रदान किया गया है। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है तथा इसकी संपूर्ण निगरानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा किया जाता है।
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