5 वर्षों के लिए
संसद द्वारा निश्चित समय के लिए
राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त
जब तक उसे संसद का विशवास प्राप्त हो
राज्यपाल राष्ट्रपति के इच्छानुसार तक ही अपने पद को धारण करता है लेकिन राष्ट्रपति केन्द्र के मंत्रिपरिषद के कहने पर ही किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाएंगें।
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