एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है
निर्वाचन में पराजित और अन्य प्रकार से अस्वीकार्य राजनीतिज्ञों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है
राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संघीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेती है
किसी राज्यपाल को उसका कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद सामान्य तौर पर फिर से नियुक्त नहीं किया जाता है
जब किसी राज्य में अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो वह उस राज्य के किसी भी नागरिक को राज्यपाल नियुक्त नहीं करते हैं।
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