सामान्य रूप स राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है
राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है
राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल का उसके पद से पदच्युत कर सकता है
राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है
व्यवहार में राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन यह प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर रहता है।
Post your Comments