पदवियों का उन्मूलन
दोष-सिद्धि के सन्दर्भ में संरक्षण
नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता
सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना
भारत के संविधान में अनुच्छेद-20 दोषसिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है। इसके अंतर्गत तीन प्रकार के प्रावधान किए गए हैं - 1. किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी। 2. व्यक्ति द्वारा अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत ही सजा मिलेगी ना कि अन्य कानून के तहत जो बाद में बनाए जाएं। 3. व्यक्ति को स्वयं के विरूद्ध न्यायलय में गवाही देने को बाध्य नहीं किया जाएगा।
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