केवल लोकसभा में
केवल राज्य सभा में
या तो लोकसभा में या राज्य सभा में
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। केवल धन तथा वित्त विधेयकों के लिए यह प्रतिबन्ध है कि वे प्रथमत: लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
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