वित्त मंत्री
राज्यसभा का सभापति
भारत का राष्ट्रपति
लोकसभा का अध्यक्ष
संविधान के अनुच्छेद 110 (3) के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। प्रत्येक धन विधेयक पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण पृष्ठांकित किया जायेगा कि वह धन विधेयक राज्यसभा में पुर:स्थापित (प्रस्तुत) नहीं किया जायेगा अर्थात् धन विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही प्रस्तुत किया जायेगा।
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