30 दिन
60 दिन
90 दिन
120 दिन
यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिनों की अवधि की गणना में , सदन के स्थगन या सत्रावसन की लगातार चार दिनों से अधिक अवधि, को शामिल नहीं किया जाता है।
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