केवल भारत में
केवल यू.के. में
केवल यू.एस. में
भारत और यू.एस.ए. दोनों में
न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यू.एस.ए. में है। न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत न्यायालयों को शक्ति है। जिसके द्वारा वे विधानमंडल के कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की जाँच कर सकते ैहं और यदि ये कानून अथवा आदेश संविधान के विरूद्ध हो तो उनको असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर सकते हैं। भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय (उच्च न्यायलयों को भी) को अनु. 13,32,136,226,227 में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है।
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