मनोनीत किया जाता है
चयनित किया जाता है
निर्वाचित किया जाता है
नियुक्त किया जाता है
भारत में लोकसभा का अध्यक्ष चयनित किया जाता है। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है और जब-जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है। तब-तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनेगी।
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