केवल लोक सभा
केवल राज्य सभा
केवल लोक सभा एवं राज्य सभा
ठक्कर समिति की
संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों (राज्यसभा और लोकसभा) से मिलकर बनेगी।
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