केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है
धार्मिक भाषायी अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है
धार्मिक तथा भाषायी अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है
धार्मिक, भाषायी तथा जातीय अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है
अनुच्छेद 29 धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक का सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्चेद 350 (क) (ख) धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक को मान्यता देता है।
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