धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है
लोक सभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं
लोक सभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्य सभा द्वारा 14 दिनों के अन्दर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है
राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोक सभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता।
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