बिना शस्त्रों के शान्तिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता
संपत्ति प्राप्त करने, उसे रखने तथा उसे बेचने अथवा दूसरों को देने की स्वतंत्रता
देश के किसी भी भाग में निवास करने तथा बसने की स्वतंत्रता
कोई वित्ति, अजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 19 (F) सम्पत्ति का अधिकार को 44वें संशोधन के द्वारा एक अधिकार से अलग कर विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 (क) में शामिल किया गया।
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