धर्म का अधिकार
संपत्ति का अधिकार
समानाता का अधिकार
स्वतंत्रता का अधिकार
संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है जो मूल संविधान में मौलिक अधिकार था, 44वें संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकार से अलग कर दिया गया और इसे विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 (क) के अन्तर्गत शामिल किया गया।
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