राज्य द्वारा महिलाओं, बच्चों तथा पिछड़ी जातियों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने पर प्रतिबन्ध लगाता है
राज्य को निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करने की अनुमति देता है
राज्य को महिलाओं, बच्चों तथा पिछड़ी जातियों के लिए विशेष प्रबन्ध करने की अनुमति देता है
राज्य के सभी उत्पादन तथा वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण करने की अनुमति देता है
अनुच्छेद 16 (4) में राज्य को यह अधिकार दिया गया कि पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग का जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में पर्याप्त नहीं है उसके लिए विशेष प्रबंध कर सकता है। अनुच्छेद- 14- कानूनी के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद- 15- धर्म नस्ल, जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद भाव नहीं अनुच्छेद- 16- अवसर की समानता अनुच्छेद- 17- अस्पृश्यता/छुआ छूत का अंत अनुच्छेद- 18- उपाधियों का अंत
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