सी.ए.जी. कार्यालय के प्रशासनिक खर्चे भारतीय समेकित निधि से दिए जाते हैं।
यह सभी निकायों और प्राधिकरणों, जो कि केन्द्र या राज्य के राजस्व से निधि प्राप्त करते हैं, उनकी प्राप्ति और खर्चों का भी लेखा परीक्षण करता है।
इसके प्रशासनिक अधिकार केवल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
सी.ए.जी. को एन.जी.ओ. और अन्य चुनकर आयी स्थानीय निकाय को दी गई निधि का भी लेखा परीक्षण करने का अधिकार है।
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