राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रपति द्वारा स्थागित किया जा सकता है
सभी प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा स्थागित किया जा सकता है
राष्ट्रपति कभी भी सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति से स्थागित कर सकता है
किन्हीं परिस्थितियों में भी स्थागित नहीं किया जा सकता
अनुच्छेद 20 एवं 21 के मौलिक अधिकार को छोड़ कर शेष सभी अधिकार को राष्ट्रपति आपात काल में निलम्बित कर सकता है। अनुच्छेद 358 के आधार पर
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