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संविधान की धारा 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में हिन्दी संघ की राजभाषा होगी। धारा 343(2) में अंग्रेजी को आधिकारिक कार्य में उपयोग संविधान आरंभ होने की तिथि के 15 वर्ष (अर्थात् 25 जनवरी 1965) की अवधि तक जारी रखने के लिए कहा गया है।
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