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90 दिन
45 दिन
30 दिन
60 दिन
सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी उत्तर न मिलने पर 90 दिनों के भीतर कोई व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त के पास अपील दर्ज करा सकता है।
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