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यदि किसी कार्यस्थल पर कर्मचारियों की संख्या 10 से ज्यादा है, तो भारत में स्थित सभी कार्यस्थलों में, महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम के अंतर्गत, दिये गए दिशानिर्देश का क्रियान्वयन करना होगा।
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