छ: वर्ष के लिए
राष्ट्रपति की संतुष्टि तक
छ: वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो
पाँच वर्ष अथवा 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो
निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग XV में है यह पहले एक सदस्यीय था। वर्तमान में यह तीन सदस्यीय है। जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो निर्वाचन आयुक्त होते है। मुख्य निर्वाचय आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष होता है दोनों में से जो पहले
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