अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करना तथा पर्यावरण संरक्षण पर सामान्य विधान तैयार करना
मानवों, जीवों, वनस्पतियों और संपत्तियों को परिसंकट से बचाना
पर्यावरण का संरक्षण करना एवं उसमें सुधार करना
उपर्युक्त सभी
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया था और 19 नवंबर 1986 को लागू किया हुआ था। इसमें चार अध्याय तथा 26 धाराएं होती हैं। इसे पारित करने का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को भारत में विधि (कानून) बनाकर लागू करना है।
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