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लोक सेवा आयोग का सदस्य
उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश
भारत के राष्ट्रपति
उपर्युक्त में से कोई नहीं
भारतीय संविधान का मुख्य न्यायधीश या अन्य न्यायाधीश अपने पद से साबित कदाचार या असमर्थता के कारण पद से हटाया जाता है। अनुच्छेद 124 की धारा 4 व 5 के तहत
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